नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए कई शहरों में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा उपायों के बारे में नियम बनाए हैं. कर्फ्यू का समय रात 8. 00 बजे से सुबह 6. 00 बजे तक कर दिया गया है. इससे पहले कर्फ्यू की टाइमिंग रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक थी.
मेरठ मंडल कमिश्नर के ताजा आदेश के मुताबिक, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे-सुबह 6 बजे तक होगा. आदेश में यह भी कहा गया कि जो लोग सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा और नियंत्रण क्षेत्रों के भीतर आवाजाही पर सख्त नियंत्रण होगा.
गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर के मीडिया प्रभारी पंकज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, "17 जून को मेरठ मंडल में कोरोनावायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी. बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू बढ़ाने का निर्देश दिया गया था."
उन्होंने आगे बताया, "उक्त निर्देश के आधार पर संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है. सभी संबंधित पुलिसकर्मी इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे और जनता से भी आग्रह किया गया है कि वो खुद भी इसका पालन करें."
इससे पहले कर्फ्यू की अवधि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक था. यानी कि लोगों को अब रात 8 बजे तक अपने घर वापस आना होगा. तो वहीं सुबह 6 बजे के बाद ही वे घर से बाहर निकल सकेंगे. इस दौरान आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी.