सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका पर दिये ये निर्देश




नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बारे में दिशानिर्देश तय करने संबंधी याचिका पर कोई आदेश देने से मंगलवार को इन्कार कर दिया।



मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने घनश्याम उपाध्याय की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इन्कार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह इस बारे में केंंद्र सरकार को अपना अभिवेदन दें।



याचिकाकर्ता ने वकील विष्णुशंकर जैन के जरिये दाखिल याचिका में कहा था कि जिस प्रकार इलाज में लापरवाही के लिए चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले चिकित्सकों के एक निकाय से मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही मीडियाकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दायर करने से पहले किसी मीडिया निकाय से मंजूरी जरूरी करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।



याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रेस काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआई) या न्यायिक अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर किसी खबर या डिबेट पर मीडिया अथवा पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी (एफआइआर) दर्ज नहीं होनी चाहिए।