राज्य सरकार ने संपत्ति कर में भारी छूट की अधिसूचना जारी की




गुरूग्राम, हरियाणा सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान नागरिकों के कराधान दायित्वों को कम करने के लिए वर्तमान सम्पत्ति कर और इस सम्बंध में पिछले बकाया पर विशेष छूट के साथ नई सम्पति कर माफी सम्बंधी अधिसूचना जारी की है।



गुरूग्राम के निगमायुक्त विनय प्रताप सिंह ने आज यह जानकारी देते हुये बताया कि अधिसूचना के तहत जो सम्पत्ति मालिक अपना सम्पूर्ण बकाया सम्पत्ति कर 31 अगस्त तक जमा कराएंगे उन्हें वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के ऐसे कर पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सरकार ने इस कर पर लगने वाले ब्याज को माफ किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन संपत्ति मालिकों ने गत तीन वर्षों में अपना सम्पत्ति कर 31 जुलाई तक जमा कराया है उन्हें नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।



निगमायुक्त के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में गांवों के लाल डोरा क्षेत्र में स्थित रिहायशी संपत्तियों पर उन सपंत्ति मालिकों को 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि चेरीटेबल शिक्षण संस्थान, चेरीटेबल अस्पताल और विशेष बच्चों के लिए चल रहे स्कूल, जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के समान शुल्क लेते हैं, उन्हें शत-प्रतिशत छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि संशोधित सम्पत्तिकर बिलों की जांच नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट पर 25 मई से की जा सकती है। पहली जून से नागरिकों की सुविधा के लिए एसएमएस और पेपर-बिल के माध्यम से बिल वितरित किए जाएंगे।



उन्होंने गुरूग्राम के संपत्ति मालिकों से आह्वान किया कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सरकार द्वारा दी जा रही छूट योजना का लाभ उठाएं। समय पर भुगतान नहीं करने की सूरत में एक तरफ जहां सम्पत्ति कर पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगेगा, वहीं डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकों की प्रॉपर्टी को सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।