दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को आजीवन कारावास

बुलंदशहर, दहेज हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार डिबाई क्षेत्र के नगला भूर गांव के मानसिंह की बेटी कृष्णा(26) की शादी वर्ष 2012 में आहार गांव के मनोज के साथ हुई थी। दान दहेज को लेकिन ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे।


पिता मान सिंह के अनुसार दस जून 2018 को पति मनोज, सास अनीता और ससुर रमेश चन्द्र ने कृष्णा की गला घोट कर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए कृष्णा के शव को फंदा लगाकर कुंदे से लटका दिया। मृतका के पिता की ने आहार थाने में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।


विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश(फास्ट ट्रैक)अमरजीत ने गुरूवार को इस मामले सुनवाई के बाद पति मनोज, सास अनिता तथा ससुर रमेश चन्द्र को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।